कलेक्टर के द्वारा गठित निगरानी समिति के सदस्यों द्वारा बस स्टेण्ड निवास में खाद्य विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी आर.एस. वरकड़े, अजय झारिया, शिवराज सिंह, सुजीत परस्ते एवं खाद्य सुरक्षा अधिकारी वंदना थागले द्वारा मेसर्स जायका ढाबा एवं मेसर्स गुप्ता स्वीट्स प्रतिष्ठानों में आकस्मिक जांच कर चावल, आटा, बेसन, लड्डू एवं बर्फी का सेम्पल लिया गया। खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के तहत समुचित कार्यवाही की गई। घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरूपयोग मेसर्स जायका ढाबा एवं मेसर्स गुप्ता स्वीट्स प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरूपयोग पाये जाने से ईसी एक्ट के तहत् जब्ती की कार्यवाही की गई।
घरेलू गैस सिलेण्डर का व्यावसायिक दुरूपयोग पर कार्यवाही – मण्डला
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