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Monday, January 19, 2026
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गणना अभिकर्ताओं का प्रशिक्षण आज

            लोकसभा सामान्य निर्वाचन के लिए नियुक्त गणना अभिकर्ताओं का प्रशिक्षण 2 जून 2024 को पूर्वान्ह 11 बजे से रानी दुर्गावती शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय मंडला के कक्ष क्रमांक 29 में आयोजित किया गया है। इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मतगणना कार्य से संबंधित मॉकड्रिल 3 जून को

            संसदीय निर्वाचन क्षेत्र क्रमांक 14 मंडला की विधानसभा क्षेत्र के लिए मतगणना का कार्य 4 जून 2024 को प्रातः 8 बजे से किया जाएगा। इस संबंध में 3 जून 2024 दिन सोमवार को प्रातः 8:30 बजे से रानी फूलकुंवर शासकीय पॉलीटेक्निक कॉलेज मंडला में मतगणना कार्य से संबंधित मॉकड्रिल किया जाएगा। मतगणना से संबंधित सभी अधिकारी, कर्मचारी मतगणना मॉकड्रिल में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।

निजी विद्यालय फीस व अन्य जानकारियाँ 8 जून तक पोर्टल पर अपलोड करें

निजी विद्यालयों की अनियमितताओं को अभियान में चिन्हित करें

30 जून तक चलेगा विशेष अभियान

            राज्य शासन द्वारा सभी निजी विद्यालयों को निर्देशित किया गया है कि वे स्कूल फीस तथा अन्य विषयों की जानकारी पोर्टल पर आगामी 8 जून तक अपलोड कर दें। शासन द्वारा 30 जून तक विशेष अभियान चलाकर निजी स्कूलों में अनियमितताओं को चिन्हांकित करने के निर्देश दिये गये हैं। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा दिये गये निर्देशों में कहा गया है कि कतिपय विद्यालयों द्वारा फर्जी व डुप्लीकेट आईएसबीएन पाठ्य-पुस्तकों को पाठ्यक्रम में शामिल किया जा रहा है। अभियान में अनियमितताएँ चिन्हित होने पर संबंधित प्रकाशक एवं बुक सेलर्स के विरुद्ध नियमानुरूप कार्यवाही भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये हैं।

            जारी दिशा-निर्देशों में कहा गया है कि राज्य शासन को कतिपय निजी विद्यालयों द्वारा शासन द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन कर अनियमितता बरतने की शिकायतें मिल रही हैं। इस अधिनियम के सभी प्रावधानों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करायें। निजी विद्यालयों द्वारा फीस में वृद्धि एवं इसके संग्रहण तथा इससे जुड़े अन्य विषयों को रेगुलेट करने के लिये म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम-2017 बनाया गया है। इस अधिनियम के अधीन म.प्र. निजी विद्यालय (फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन) नियम-2020 में प्रावधानित किया गया है कि राज्य सरकार निजी विद्यालयों की फीस व अन्य विषयों पर निर्णय लेकर फीस विनियमन कर सकेगी।

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