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14 सितम्बर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत हेतु मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के प्रकरणों की प्रीसिटिंग बैठक

मंडला। नेशनल लोक अदालत का आयोजन 14 सितम्बर 2024 को आयोजित किया जाएगा। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एस.के. जोशी के निर्देशन में एवं जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला प्रवीण कुमार सिन्हा के मार्गदर्शन में न्यायालयों में लंबित मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के प्रकरणों को चिन्हित कर प्रकरणों के आवेदक अधिवक्ताओं एवं अनावेदक अधिवक्ताओं के साथ प्रीसिटिंग बैठक ली गई। आयोजित प्रीसिटिंग बैठक में समस्त मोटर दुर्घटना क्षतिपूर्ति के न्यायालय के प्रकरणों को चिन्हित कर उन्हें निराकृत कराये जाने हेतु प्रयास पर चर्चा की गई। बैठक में शचीन्द्र श्रीवास्तव, विशेष न्यायाधीश, प्रवीण कुमार सिन्हा जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला, सुबोध विश्वकर्मा, प्रथम जिला न्यायाधीश, हेमराज सनोडिया, तृतीय जिला न्यायाधीश, विवेकानंद त्रिवेदी चतुर्थ जिला न्यायाधीश, ब्रजेश गोयल पंचम जिला न्यायाधीश, बीमा कंपनी के अधिवक्तागण मुकेश शुक्ला अधिवक्ता, अखिलेश दुबे अधि.,संजय मिश्रा अधि., पवन साहू अधिवक्ता सहित एवं अन्य अधिवक्तागण उपस्थित रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मण्डला की सचिव/जिला न्यायाधीश प्रवीण कुमार सिन्हा ने कहा कि ऐसे लोग जिनके मुकदमे न्यायालय में लंबित है या न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने की पूर्व की स्थिति में हैं, वे 14 सितम्बर 2024 को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत में आपसी सामन्जस्य बनाकर प्रकरणों का निराकरण करा सकते हैं। मुकदमे बाजी से छुटकारा पा सकते हैं।

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