मंडला। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सोमेश मिश्रा ने म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भोपाल से जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1974, वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम 1981 तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 के विरूद्ध जिले में संचालित अवैध फैक्ट्रियों पर कार्यवाही करने के आदेश अनुविभागीय दंडाधिकारी सर्व जिला मंडला, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस सर्व जिला मंडला एवं क्षेत्रीय अधिकारी क्षेत्रीय कार्यालय म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड जबलपुर को जारी किए हैं। उन्होंने जारी आदेश में बताया कि क्षेत्रीय कार्यालय के सहयोग व समन्वय से जिले में संचालित अवैध कारखानों/फैक्ट्रियों को एक अभियान चलाकर चिन्हित करने तथा उन्हें नियमों की परिधि में लाने/आवासीय क्षेत्रों से विस्थापन की कार्यवाही करें। साथ ही जन-जागरूकता अभियान चलाकर ऐसी योजना तैयार करें जिसमें आम जनता के समक्ष इस तरह के प्रावधान हों कि यदि वे अपने आस-पास के क्षेत्रों में संचालित अवैध फैक्ट्री की प्रमाणों सहित शिकायत करते हैं और जांच में शिकायत सही पाई जाती है, तो उन्हे मंत्री, मध्यप्रदेश शासन, वन, पर्यावरण एवं अनुसूचित जाति कल्याण विभाग की ओर से प्रमाण पत्र सहित पुरस्कृत भी किया जाएगा।
उन्होंने जारी आदेश में बताया कि मण्डला जिले में संचालित अवैध फैक्ट्रियों को प्रतिवर्ष माह अगस्त में एक विशेष अभियान चलाकर चिन्हित कर उन पर प्रभावी रूप से कार्यवाही किए जाने एवं की गई कार्यवाही की जानकारी संबंधित विभाग को प्रेषित किए जाने के निर्देश प्राप्त हुए हैं। संयुक्त जांच दल राजस्व विभाग, पुलिस विभाग एवं म.प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर के सहयोग व समन्वय से मण्डला जिले में संचालित अवैध कारखानों/फैक्ट्रियों का एक अभियान चलाकर चिन्हित करने तथा उन्हें नियमों की परिधि में लाने/आवासीय क्षेत्रों से विस्थापन की कार्यवाही करें एवं की गई कार्यवाही का प्रतिवेदन कलेक्टर कार्यालय को 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें।