
मंडला। मुख्य नगरपालिका अधिकारी मंडला ने बताया कि प्रधानमंत्री आवास योजना (बीएलसी) घटक अंतर्गत ऐसे हितग्राही जिन्हें प्रथम किश्त की राशि प्रदाय की गई थी। परन्तु उन हितग्राहियों के द्वारा प्रधानमंत्री आवास का निर्माण कार्य प्रारंभ नही करने के कारण राशि प्रदाय उपरांत प्रकरण सरेंडर कर दिये गये थे। उन्होंने नगर पालिका मण्डला क्षेत्रांतर्गत ऐसे हितग्राहियों को सूचित किया है कि हितग्राही द्वारा सरेंडर उपरांत प्रधानमंत्री आवास निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया हो या 31 दिसंबर 2024 के पूर्व आवास निर्माण पूर्ण कर लेंगे, ऐसे हितग्राही 3 दिवस के अंदर नगरपालिका परिषद मंडला से संपर्क करें।
