मंडला। मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना का लाभ उन्हीं बच्चों को मिलेगा जो जिनके माता-पिता दोनों नहीं हैं। इस संबंध में जिला कार्यक्रम अधिकारी महिला एवं बाल विकास ने बताया कि जिन बच्चों के माता अथवा पिता दोनों में से कोई एक जीवित है वे इस योजना के तहत लाभ लेने के लिए अपात्र हैं। जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बताया कि इन दिनों मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना के संबंध में माता-पिता या दोनों में से किसी एक की मृत्यु पर योजना से लाभान्वित किए जाने की भ्रामक जानकारी सोशल मीडिया पर प्रसारित की जा रही है जो की पूर्णतः असत्य है। उन्होंने बताया कि वास्तव में मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना अंतर्गत पात्रता की श्रेणी में वे बच्चे सम्मिलित हैं जो मध्यप्रदेश के स्थानीय निवासी हो एवं 18 वर्ष से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता दोनों की मृत्यु हो गई हो। योजना अंतर्गत हितग्राही बच्चे को प्रतिमाह 4000 की राशि प्रदाय की जाएगी। पात्र हितग्राही बाल कल्याण समिति मण्डला में आवश्यक दस्तावेजों के साथ आवेदन कर सकते हैं।

यह लगेंगे दस्तावेज
योजना का लाभ लेने के लिये बच्चे का आधार कार्ड, जन्म प्रमाणपत्र, दो पासपोर्ट फोटोग्राफ, बच्चे के माता-पिता दोनों का मृत्यु प्रमाण पत्र, संरक्षक का आधार कार्ड, बच्चे का संरक्षक के साथ संयुक्त बैंक खाता, संरक्षक का आय, मूल निवासी प्रमाण पत्र, समग्र आईडी, राशन कार्ड होना आवश्यक है। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रही भ्रामक जानकारी पर विश्वास नहीं करने की सभी से अपील की है। साथ ही योजना से संबंधित अधिक जानकारी महिला एवं बाल विकास विभाग अथवा बाल कल्याण समिति द्वितीय तल रेडक्रॉस सोसायटी एवं फोन नंबर 07642253056 से प्राप्त की जा सकती है।
