मंडला। सहायक संचालक मत्स्योद्योग ने बताया कि 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया हैं, बंद ऋतु के दौरान मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय एवं मत्स्य परिवहन आदि प्रतिबंधित है। विकासखण्ड निवास बाजार में मछली पालन विभाग मण्डला एवं नगर परिषद निवास के संयुक्त दल द्वारा अवैधानिक मत्स्य विक्रय की चैकिंग की गई इस दौरान लगभग 15 कि.ग्रा. मछली जप्त कर नीलामी की कार्यवाही कर 1100 रूपए शासन मद में जमा कराई गई है।