मंडला। जिला रोजगार अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार म.प्र. शासन की कैरियर काउंसलिंग योजना के जारी निर्देशों के अनुसार काउंसलिंग एवं परामर्श के लिए काउंसलर्स (साइकोलाजिस्ट) एवं विषय विशेषज्ञों के पैनल का चयन किया जाना है। जो साइकोलाजिस्ट, विषय विशेषज्ञ हेतु निर्धारित दिवस में काउंसलिंग कार्य करने के लिए इच्छुक हों, अपना बायोडाटा 30 जुलाई 2024 तक कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं। कैरियर काउंसलर हेतु मनोविज्ञान विषय में स्नाकोत्तर डिग्री या पी.जी. डिप्लोमा अनिवार्य है तथा विषय विशेषज्ञ हेतु किसी एक क्षेत्र में मार्गदर्शन के क्षेत्र में अनुभव एवं परामर्श देने की योग्यता रखना अनिवार्य है।
प्रवेश के लिए प्रवेश परीक्षाएं, सभी प्रकार के डिप्लोमा, डिग्री, तकनीकी एवं प्रोफेशनल कोर्सेस, स्कॉलरशिप, विदेशी शिक्षा आदि शामिल हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जिला, प्रदेश एवं राष्ट्रीय स्तर पर भर्ती एवं प्रतियोगी परीक्षाएं, विदेशों में जॉब आदि की जानकारी शामिल है। स्वरोजगार के लिए विभिन्न शासकीय स्वरोजगार योजनाएं, स्वरोजगार हेतु उद्योग धंधे, बैंक लोन, जिला, प्रदेश एवं राष्ट्र स्तरीय प्रशिक्षण कोर्सेस आदि की जानकारी शामिल है। चयनित काउंसलर एवं विषय विशेषज्ञों को कार्यालय में होने वाले काउंसलिंग कार्यक्रम में समय-समय पर काउंसलिंग एवं मार्गदर्शन हेतु बुलाया जाएगा एवं पैनल द्वारा की गई काउंसलिंग दिवसों के आधार पर निर्धारित दर से मानदेय भुगतान किया जायेगा यह वेतन आधारित पद नहीं है। नियुक्ति आदि के लिए किसी प्रकार का दावा अमान्य होगा। चयन के संबंध में समिति का निर्णय अंतिम होगा। पैनल का चयन वित्तीय वर्ष 2024-2025 हेतु किया जाना है। चयनित आवेदकों पर शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश बंधनकारी होंगे। चयन उपरान्त यदि कोई मनोवैज्ञानिक अथवा विषय विशेषज्ञ बिना पूर्व सूचना दिए काउंसलिंग में अनुपस्थित रहते हैं तो उनका नाम पैनल से हटा दिया जायेगा।