
अवैधानिक मत्स्य विक्रय, 135 किलोग्राम मछली जप्त
मंडला। 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया है, जिसमें मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय एवं मत्स्य परिवहन आदि प्रतिबंधित हैं। बंद ऋतु में अवैधानिक मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय एवं मत्स्य परिवहन आदि की निगरानी एवं चैकिंग हेतु विभागीय दल गठित किया गया है। विभागीय अमले द्वारा मण्डला मुख्य बाजार, कारीकोन तिराहा, आमानाला बायपास में अवैधानिक मत्स्य विक्रय की चैकिंग की गई। चैकिंग के दौरान मण्डला मुख्य बाजार से 40 कि०ग्रा० मछली, कारीकोन तिराहा से 15 कि०ग्रा० मछली, आमानाला बायपास से 80 कि०ग्रा० मछली जप्त की गई। इस तरह समस्त बाजारों से लगभग 135 कि०ग्रा० मछली जप्ती की कार्यवाही कर नीलामी कार्यवाही की गई। नीलामी से प्राप्त 4900 राशि रूपये शासन के मद में जमा की गई।
