
मण्डला। प्रशासक वन स्टॉप सेंटर मंडला से प्राप्त जानकारी के अनुसार हब फॉर एंपावरमेंट ऑफ वुमेन के 100 दिवसीय जागरूकता अभियान अंतर्गत संकल्प 100 दिवस के तृतीय सप्ताह में भारतीय न्याय संहिता जागरूकता शिविर प्रशिक्षण सत्र आयोजित किये जा रहे हैं। जागरूकता सप्ताह को वृहद रूप में अभियान एवं जागरूकता हेतु महिला बाल विकास विभाग जिला मंडला वन स्टॉप सेंटर मंडला, जिले एवं परियोजना स्तर में विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है इसके अंतर्गत मां रेवा स्टडी जोन मण्डला जिला मण्डला में 4 जुलाई 2024 को भारतीय न्याय संहिता 2023 के बारे मे स्कूली बालिकाओं एवं शिक्षकों को समाज के सभी वर्गों तक सामान्य कानून में होने वाले परिवर्तन से अवगत करवाया गया। भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के बारे में चर्चा की गई एवं बताया गया कि आप देश के किसी भी कोने में अपने एफ आई आर दर्ज करवा सकते हैं 90 दिनों के अंदर प्रकरण पर कार्यवाही जरूर होगी। घटना के 3 दिन के अंदर शिकायत दर्ज करना जरूरी है। किसी व्यक्ति का विदेश से आयात (धारा 141) एक लिग निरपेक्ष प्रावधान लागू, अब नाबालिग के स्थान पर बच्चा शब्द का प्रयोग किया जायेगा, महिलाओं के खिलाफ हमला, वस्त्रहरण और वॉयरिजम जैसे अपराधों के लिये अपराधियों की लिंग निरपेक्षता की सुनिश्चितता ( धारा 76 और 77) लागू की गई है, झूठे वादे के तहत या परोक्ष तौर पर विवाह, नौकरी, पदोन्नति का वादा करके या पहचान छुपाकर या अन्य किसी तरीके से यौन संबंध पर (धारा 69) लागू की गई है। इसके अलावा 18 वर्ष से कम उम्र की पीड़िता के साथ सामूहिक बलात्कार के मामले में धारा 70 लागू होती है जिसमें आजीवन कारावास या मृत्यु तक का प्रावधान किया गया है। जिला हब में मिलने वाली सुविधाओं के बारे में भी बताया गया साइबर क्राइम के बारे में बताया गया और पी.एल.वी. के द्वारा वन स्टॉप सेंटर में दी जाने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई। एवं बालिकाओं को प्रोत्साहित किया गया और आगे भी इन गतिविधियों से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया।
