24.9 C
Mandlā
Monday, March 17, 2025
The viral
Homeमध्यप्रदेशप्रतिबंधित अवधि में विभागीय दल द्वारा जप्ती की कार्यवाही

प्रतिबंधित अवधि में विभागीय दल द्वारा जप्ती की कार्यवाही

मण्‍डला। सहायक संचालक मत्स्योद्योग से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्षा ऋतु में मछलियों का प्रजनन काल होने से म.प्र. नदीय मत्स्योद्योग अधिनियम के अंतर्गत 16 जून से 15 अगस्त 2024 तक की अवधि को बंद ऋतु घोषित किया गया हैं, जिसमें मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय एवं मत्स्य परिवहन आदि प्रतिबंधित है। बंद ऋतु में अवैधानिक मत्स्याखेट, मत्स्य विक्रय एवं मत्स्य परिवहन आदि की निगरानी एवं चेकिंग हेतु विभागीय दल गठित किया गया है। शुक्रवार को विभागीय अमले द्वारा बिछिया बाजार में अवैधानिक मत्स्य विक्रय की चेकिंग की गई। चेकिंग के दौरान मछली बाजार से लगभग 20.00 कि०ग्रा० मछली की जप्ती की गई। साथ ही नीलामी की कार्यवाही की गई। नीलामी से प्राप्त राशि रूपये एक हजार रूपए शासन के मद में जमा की गई। निरीक्षण के दौरान लगभग 70 किलोग्राम प्रतिबंधित थाइलैंड मांगुर मछली जप्त की जाकर विनिष्टीकरण की कार्यवाही की गई। 

RELATED ARTICLES

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

- Advertisment -
The Viral Patrika

Most Popular

Recent Comments

error: Content is protected !!