कलेक्टर अवि प्रसाद ने अवैध कालोनाईजिंग के मामले मे कैलवारा खुर्द निवासी घसीटा पिता महगू को आवासीय प्रयोजन की दृष्टि से टुकडों में भू-खण्ड विक्रय करने और वैध प्लाटिंग की अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं करने के मामले मे कारण बताओ नोटिस जारी किया है। इसके लिए घसीटा को 18 जून को कलेक्टर न्यायालय मे उपस्थित होकर कारण स्पष्ट करना होगा की क्यों न अवैध कॉलोनी निर्माण का दोषी मानते हुए कार्यवाही की जाये और कॉलानी का प्रबंधन क्यों न ले लिया जाये। कलेक्टर न्यायालय में प्रचलित इस मामले मे अनुविभागीय अधिकारी एवं तहसीलदार कटनी के द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर श्री प्रसाद ने सुनवाई करते हुए घसीटा पिता महगू लाल यादव द्वारा खसरा नंबर 1046/1 रकवा 0.400 हेक्टेयर से 0.25 हैक्टेयर भूमियों के प्लाट बनाकर विक्रय करने और विनोद बाला पत्नी राजेन्द्र प्रसाद महाजन निवासी आचार्य विनोवा भावे वार्ड नंबर 15 कटनी द्वारा खसरा नंबर 1046/2 रकवा 3.98 हैक्टेयर के अंश भाग पर प्लाट बनाकर विक्रय किया गया है। घसीटा यादव द्वारा जहां टुकडों मे 15 विक्रय पत्र निष्पादित किया गया है वहीं विनोद बाला द्वारा 7 विक्रय पत्र निष्पादित किये गए है। वर्तमान मौका स्थिति के अनुसार उल्लेखित भूमियों का विक्रय आवासीय प्रयोजन की दृष्टि से किया गया है जो अवैध प्लाटिंग की श्रेणी में आता है। भूमि स्वामी द्वारा विक्रय के संबंध में वैध प्लाटिंग की अनुज्ञप्ति प्रस्तुत नहीं की गई है। भूमि खसरा नंबर 1046/1 व्यपवर्तित है जबकि खसरा नंबर 1046/2 व्यपवर्तित नहीं है। किंतु भूमि के विक्रेता के पास मध्यप्रदेश पंचायत राज्य एवं ग्राम स्वराज अधिनियम के तहत रजिस्टर्ड कालोनाईजर की अनुमति नहीं है। इस प्रकार इन प्रावधानों का उल्लंघन कर कॉलोनी का विकास कार्य किया जा रहा है। जो कि अनाधिकृत कॉलोनी विकास की श्रेणी में आता है। इन सभी पहलुओं पर कलेक्टर श्री प्रसाद ने 18 जून को समक्ष में उपस्थित होकर पक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश घसीटा यादव को दिया है कि मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत कॉलोनियों का विकास नियम के प्रावधानों के तहत क्यों न आपके विरूद्ध कार्यवाही की जाये और कॉलोनी का प्रबंधन क्यों न ले लिया जाये।