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Tuesday, December 3, 2024
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हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं की पोर्टल में एंट्री नहीं करना 2 स्वास्थ्य कर्मियों को पड़ा भारी (कटनी समाचार)

कलेक्टर की नाराजगी की वजह से सीएचओ एवं एएनएम को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस

कलेक्टर अवि प्रसाद ने स्वास्थ्य अमले को स्पष्ट हिदायत दी  है कि संस्थागत प्रसव कराये जायें,  अनावश्यक रूप से सामान्य प्रसव के मामलों को रेफर नहीं किया जाये। हाईरिस्क मामलों में संवेदनशीलता बरती जाकर हाईरिस्क गर्भवती महिलाओं की अनमोल पोर्टल में एंट्री की जावे। ताकि उनका बेहतर उपचार किया जाकर जिले की मातृ मृत्यु दर में कमी लाई जा सके। कलेक्टर श्री प्रसाद ने गर्भवती महिला की एएनसी के दौरान निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत सभी आवश्यक जांचें पूर्ण कराने के साथ ही इन सभी मामलों में कोताही बरतने और अनदेखी करने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के विरूद्ध कड़ी कार्यवाही करनें के निर्देश दिये है। कलेक्टर श्री प्रसाद द्वारा स्वास्थ्य विभाग की समीक्षा के दौरान जिले के प्रसव के रेफरल मामलों की नियमित समीक्षा की जा रही है इस दौरान उन्होने जिन स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा  गर्भवती महिलाओं की निर्धारित प्रोटोकॉल के तहत हाईरिस्क महिलाओं की अनमोल पोर्टल में एंट्री नहीं करने एवं उनका प्रॉपर मैनेजमेंट व समय से जिला चिकित्सालय रिफर नहीं करने वाले दो स्वास्थ्य कर्मियों के विरूद्ध गहन नाराजगी व्यक्त करते हुए स्पष्टीकरण तलब करने के निर्देश मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य एवं चिकित्सा अधिकारी को दिये है। इन स्वास्थ्य कर्मियों को जारी हुआ कारण बताओ नोटिस  कलेक्टर श्री प्रसाद के निर्देश के बाद मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ आर.के.आठ्या द्वारा जिन स्वास्थ्य कर्मियों से स्पष्टीकरण तलब किया गया है उनमें उपस्वास्थ्य केन्द्र कुठिया विकासखण्ड बड़वारा बरही की सी.एच.ओ अंजली लकरा तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र चरगवां विकासखंड बहोरीबंद की एएनएम कृष्णा सराठे को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। इनमें से सीएचओ अंजली लकरा द्वारा हैपेटायटिस बी पॉजिटिव एडीमा मल्टीपारा से पीडित महिला की अनमोल पोर्टल पर एंट्री नहीं की गई थी। इसी प्रकार एएनएम कृष्णा सराठे द्वारा पेडल एडीमा, 6 ग्राम एचबी से पीडित महिला की अनमोल पोर्टल पर एंट्री नहीं किया जाना पाया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब संबंधित स्वास्थ्य कर्मियों को दो दिवस के भीतर देने हेतु निर्देशित किया गया है। जवाब संतोषप्रद न होने के स्थिति मे संबंधितों की विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

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