फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट के बिना अस्पताल संचालन पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कटरा हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर तथा योगीराज हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर को नोटिस जारी किया गया है।
इस संबंध में प्राप्त जानकारी के अनुसार कटरा हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर तथा योगीराज हॉस्पिटल एवं रिसर्च सेंटर में फायर एनओसी की वैधता समाप्त होने से पूर्व विधिवत आवेदन किया जाना था परंतु निर्धारित समयावधि मंे आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया तथा फायर सेफ्टी सर्टिफिकेट प्राप्त किए बिना अस्पताल का संचालन किया जा रहा है जो मध्यप्रदेश उपचर्यागृह तथा रूजोपचार संबंधी स्थापनाएं (रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञापन) अधिनियम 1973 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है। जारी पत्र में कहा गया है कि निर्धारित समयावधि में निर्देशों का पालन नहीं करने पर अस्पताल संचालन हेतु जारी की गई रजिस्ट्रीकरण तथा अनुज्ञप्ति को रद्द करते हुए अस्पताल को सीलबंद करने की कार्यवाही की जाएगी।