जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में की जा सकती है शिकायत
कोई भी अशासकीय विद्यालय के संचालक विद्यार्थियों तथा उनके पालकों से निर्धारित से अधिक फीस नहीं ले सकते हैं। स्कूल संचालक अपने स्तर पर गतवर्ष की फीस में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि भी नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार पुस्तक, गणवेश, जूता, मोजे आदि सामग्री किसी निश्चित दुकान से क्रय करने के लिए दबाव नहीं बना सकते हैं। यदि किसी स्कूल संचालक द्वारा निर्धारित से अधिक फीस ली जाती है अथवा गणवेश, पुस्तक आदि सामग्री स्वतंत्र बाजार में उपलब्ध न कराते हुए किसी दुकान विशेष से क्रय करने के लिए दबाव बनाया जाता है तो इसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय तथा कलेक्ट्रेट कार्यालय में की जा सकती है।