सूचना देने वाले का नाम भी गोपनीय रखा जायेगा
कलेक्टर श्रीमती चौहान ने बाल विवाह रोकने के लिये दल गठित किए
क्षय तृतीया 10 मई के अवसर पर बाल विवाह रोकने के लिये कलेक्टर श्रीमती रुचिका चौहान ने जिले में संबंधित एसडीएम की अध्यक्षता में दल गठित किए हैं। साथ ही बाल विवाह की सूचना प्राप्त करने के लिये टोल फ्री नम्बर 1098 भी जारी किया है। इस फोन नम्बर पर कोई भी व्यक्ति बाल विवाह के संबंध में सूचना दे सकेगा। बाल विवाह की सूचना सही पाए जाने पर सूचना देने वाले व्यक्ति को जिला प्रशासन द्वारा पुरस्कृत दिया जायेगा। बाल विवाह की सूचना देने वाले व्यक्ति के नाम की पूरी गोपनीयता भी रखी जायेगी।
सहायक संचालक महिला-बाल विकास राहुल पाठक ने बताया कि बाल विवाह में सहयोग करने वाले सेवा प्रदाताओं मसलन प्रिंटिंग प्रेस, हलवाई, धर्मगुरू, बैंड व टेंट वाले भी बाल विवाह अधिनियम के तहत दोषी माने जायेंगे।
राज्य शासन द्वारा बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के तहत जिला कलेक्टर, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, सभी एसडीएम, सभी जनपद पंचायतों के सीईओ और परियोजना अधिकारी महिला-बाल विकास को बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी घोषित किया है।
जिले में कहीं पर बाल विवाह नजर आए तो इस संबंध में टोल फ्री नम्बर 1098 अथवा मोबाइल फोन नम्बर 9074588052 पर दी जा सकती है।