कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने म.प्र. दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अन्तर्गत व्यापक लोकहित के दृष्टिकोण से मण्डला जिले की सम्पूर्ण राजस्व सीमा क्षेत्र में किसानों द्वारा फसलों की कटाई के पश्चात अवशेषों (नरवाई) को जलाना प्रतिबंधित कर दिया है। जारी आदेशानुसार कोई भी किसान अपनी फसल काटने के पश्चात फसलों के अवशेषों (नरवाई) को नही जलाएगा। रबी मौसम की फसलों की कटाई में कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम लगाना अनिवार्य होगा। यदि कृषक फसलों की कटाई से कम्बाईन हार्वेस्टर के साथ स्ट्रा मैनेजमेन्ट सिस्टम का उपयोग नही करता है तो उन्हें स्ट्रॉ रिपर का उपयोग कर फसलों के अवशेषों से भूसा प्राप्त करेंगे। आदेश का उल्लघंन करने वाले व्यक्ति के विरूद्ध म.प्र. शासन पर्यावरण विभाग मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।