विद्यार्थी अथवा पालक कर सकते हैं शिकायत
कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना ने समस्त अशासकीय विद्यालयों को निर्देशित किया है कि वे मध्यप्रदेश निजी विद्यालय फीस तथा संबंधित विषयों का विनियमन अधिनियम का अक्षरशः पालन करें। फीस वृद्धि सहित अन्य जानकारी पोर्टल पर अंकित करें। उन्होंने कहा कि किसी विद्यालय द्वारा अपने स्तर पर 10 प्रतिशत से अधिक फीस की वृद्धि नहीं की जा सकती है। इसी प्रकार कोई भी विद्यालय पुस्तक, गणवेश, टाई, जूता, मोजा आदि सामग्री के लिए विद्यार्थी अथवा उनके पालकों पर दबाव बना नहीं सकता है। सभी सामग्रियाँ खुले बाजार में उपलब्ध कराना आवश्यक है। इस संबंध में शिकायत प्राप्त होने पर संबंधित विद्यालय पर अर्थदण्ड लगाया जा सकता है, प्रबंधन के विरूद्ध एफआईआर दर्ज कराई जा सकती है अथवा स्कूल की मान्यता समाप्त की जा सकती है। कलेक्टर ने जिले के विद्यार्थियों तथा उनके पालकों से आव्हान किया कि निजी स्कूलों के द्वारा उक्त निर्देशों का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय अथवा कलेक्ट्रेट में की जा सकती है।