फीस सहित अन्य आवश्यक जानकारियां पोर्टल पर अंकित नहीं करने पर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जिले के 84 निजी स्कूलों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। जारी नोटिस में कहा गया है कि संबंधित स्कूल अगले 7 दिवस में मध्यप्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 के प्रावधानों का अक्षरशः पालन सुनिश्चित करते हुए वांछित जानकारी संबंधित पोर्टल पर दर्ज करें। समय सीमा में जानकारियों की ऑनलाईन प्रविष्टि नहीं होने पर संबंधित स्कूल के विरूद्ध प्रावधान के अनुरूप कार्यवाही की जाएगी।