कलेक्टर ने ली अशासकीय शालाओं के संचालकों की बैठक

अशासकीय स्कूलों के संचालकों की बैठक में कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना ने निर्देशित किया कि फीस, गणवेश एवं पुस्तकों के निर्धारण में मध्यप्रदेश निजी विद्यालय अधिनियम 2017 का अक्षरशः पालन करें। उल्लंघन करने पर संबंधितों के विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी। सभी विद्यालयों को नियत समय सीमा में फीस सहित विद्यालय की अन्य जानकारी पोर्टल पर अंकित करना आवश्यक है।
कलेक्टर ने कहा कि अधिनियम में स्पष्ट है कि कोई भी विद्यालय अपने स्तर पर गत वर्ष की तुलना में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि नहीं कर सकता है, सभी स्कूल निर्देशों का अध्ययन करते हुए गंभीरता से पालन सुनिश्चित करें। उन्होंने कहा कि परिवहन सुविधाओं में मानकों का ध्यान रखें। प्रत्येक वाहनों के फिटनेस की जांच अनिवार्य रूप से कराएं। वाहनों में क्षमता से अधिक बच्चे न बैठाएं। विद्यालय प्रबंधन छात्र या अभिभावकों को पुस्तकें, गणवेश, टाई, जूते, कॉपी आदि सामग्री चयनित विक्रेताओं से क्रय करने के लिए बाध्य नहीं करें। जिला योजना भवन में संपन्न हुई इस बैठक में जिला शिक्षा अधिकारी मुन्नी वरकड़े, जिला परिवहन अधिकारी रमा दुबे सहित संबंधित अधिकारी तथा अशासकीय विद्यालयों के संचालक उपस्थित रहे।