वन स्टॉप सेंटर का दूरभाष क्रमांक 07642-252699
विभिन्न सामाजिक कुरूतियों में से एक बाल विवाह है जिसको रोकने के लिए जिला प्रशासन ने कमेटी गठित की गई है। वर की उम्र 21 वर्ष और और वधु की उम्र 18 वर्ष से कम है और यदि विवाह हो रहा है तो ऐसा विवाह बाल विवाह के अंतर्गत आयेगा। बाल विवाह रोकथाम के संबंध में कलेक्टर द्वारा जिला एवं विकासखण्ड स्तर पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अंतर्गत बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी नियुक्त किये गये हैं। यह अधिकारी बाल विवाह न हो इस पर नजर रखेंगे एवं बाल विवाह के रोकथाम हेतु उड़नदस्तों का गठन किया गया है। यदि किसी भी परिस्थिति में बाल विवाह होना पाया जाता है तो 1 लाख रूपये जुर्माना और 2 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। बच्चों के माता-पिता, बच्चों का विवाह कराने वाले पंडित, काजी, टेंट एवं खाना बनाने वाले एवं बैंड वाले एवं विवाह पत्रिका छापने वाले आदि को भी बाल विवाह होने पर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत आवश्यक कार्यवाही किये जाने के निर्देश हैं। बाल विवाह की सूचना पर ब्लॉक स्तर पर परियोजना कार्यालय महिला एवं बाल विकास एवं जिला स्तर पर कार्यालय वन स्टॉप सेंटर जिला मण्डला दूरभाष क्रमांक 07642-252699 में शिकायत की जा सकती है।