कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के लिए मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व से अर्थात् 17 अप्रैल 2024 के शाम 6 बजे से 19 अप्रैल 2024 की शाम 6 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना 4 जून 2024 को संपूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। आदेश अनुसार शुष्क दिवस, अवधि में जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, रिसोर्ट तथा बार से किसी भी मदिरा का विक्रय अथवा सेवा प्रतिबंधित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले के सम्पूर्ण मतदान क्षेत्र में किसी भी होटल, आहार गृह, गैर मालिकाना क्लब, मधुशाला में अथवा अन्य किसी सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्प्रिटयुक्त किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति या अन्य पदार्थ का भी विक्रय, वितरण प्रतिबंधित रहेगा।