मतदान एवं मतगणना हेतु शुष्क दिवस घोषित
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा जारी आदेश अनुसार लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु मतदान समाप्ति के नियत समय से 48 घंटे पूर्व से अर्थात् 17 अप्रैल 2024 की शाम 6 बजे से 19 अप्रैल 2024 की शाम 6 बजे अथवा मतदान समाप्ति तक तथा मतगणना 4 जून 2024 को संपूर्ण दिवस के लिए शुष्क दिवस घोषित किया गया है। आदेश अनुसार शुष्क दिवस, अवधि में जिले की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानें, रिसोर्ट तथा बार से किसी भी मदिरा का विक्रय अथवा सेवा प्रतिबंधित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले के सम्पूर्ण मतदान क्षेत्र में किसी भी होटल, आहार गृह, गैर मालिकाना क्लब, मधुशाला में अथवा अन्य किसी सार्वजनिक तथा निजी स्थान में कोई भी स्प्रिटयुक्त किण्वित या मादक लिकर या वैसी ही प्रकृति या अन्य पदार्थ का भी विक्रय, वितरण प्रतिबंधित रहेगा।
नगदी सहित 10 लाख से अधिक की सामग्री जप्त
जिला मंडला में लोकसभा निर्वाचन 2024 के अंतर्गत जिला कम्प्लेंट सेल एवं सी-विजिल कन्ट्रोल रूम से प्राप्त जानकारी के अनुसार जिले में अब तक सी-विजिल ऐप के माध्यम से 50 प्रकरण आदर्श आचरण संहिता उल्लंघन से संबधित पाये गये जिन पर एफएसटी टीम द्वारा कार्यवाही की जाकर सभी प्रकरणों को निराकृत किया गया है। निर्वाचन से संबंधित सी-विजिल मोबाईल ऐप के इलेक्शन सीजर मेंनेजमेंट सिस्टम (ईएसएमएस) द्वारा आबकारी विभाग एवं एसएसटी टीम के माध्यम से 18 अप्रैल 2024 को जिले में 201.60 लीटर शराब जप्त की गई है, जिसकी अनुमानित कीमत 25300 एवं 33360 नग वस्तुएं जिसकी अनुमानित कीमत 995599 रूपए योग 1020899 सभी सामग्री का कुल मूल्य नगदी सहित जब्त किया गया। जिला कन्टेक्ट सेल के एनजीआरएस/1950 हेल्पलाइन नंबर द्वारा पोर्टल के माध्यम से अब तक कुल 37 शिकायत दर्ज की गई है जिनका निराकरण भी कर दिया गया है। जिले के चारों तरफ चैकपोस्ट के माध्यम से एफएसटी एवं एसएसटी टीम द्वारा सतत निरीक्षण/निगरानी का कार्य किया जा रहा है।