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Friday, December 6, 2024
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मतदान दिवस को समस्त श्रेणी के कामगारों को मिलेगा सवैतनिक अवकाश

            निर्वाचन आयोग द्वारा संसदीय क्षेत्रों के आम निर्वाचन कार्यक्रम 2024 के अनुसार 19 अप्रैल 2024 (शुक्रवार) को मण्डला जिले में मतदान होगा। जिले में आने वाले सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या किसी अन्य स्थापना में नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वह दैनिक मजदूर या आकस्मिक श्रमिक श्रेणी का ही हो, जो आगामी लोकसभा आम निर्वाचन 2024 में मतदान करने का हकदार है, को मतदान के दिन सवैतनिक अवकाश मंजूर किया जाना आवश्यक है। यह भी उल्लेख किया गया है कि यदि वह कामगार किसी ऐसे उद्योग या स्थापना में नियोजित है जो उस विधानसभा क्षेत्र से बाहर है जहाँ आम निर्वाचन हो रहे हैं, तब भी उन्हे मतदान हेतु सवैतनिक अवकाश की पात्रता होगी। इस प्रावधान के अंतर्गत दैनिक वेतन, आकस्मिक श्रमिक भी मतदान दिवस पर मजदूरी सहित अवकाश के हकदार होंगे। सभी कारोबार, व्यवसाय, औद्योगिक उपक्रम या अन्य स्थापन के प्रबंधकों को निर्देशित किया गया है कि वे कार्यरत सभी कामगारों को लोकसभा निर्वाचन में मताधिकार का उपयोग सुविधाजनक एवं निर्बाध रूप से सुनिश्चित करते हुए मतदान दिवस को समस्त श्रेणी के कामगारों को सवैतनिक अवकाश अनिवार्यतः प्रदान करेंगे।

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