मतदान दलों के अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण 20 से
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियों के तहत निर्वाचन संबंधी मतदान दलों के अधिकारियों का प्रथम प्रशिक्षण 20, 21, 22 एवं 24 मार्च को आयोजित किया जा रहा है। यह प्रशिक्षण उत्कृष्ट विद्यालय एवं भारत ज्योति विद्यालय में होगा। प्रथम पाली का प्रशिक्षण प्रातः 10 बजे से तथा द्वितीय पाली का प्रशिक्षण दोपहर 2 बजे से प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण में जिला स्तरीय मास्टर ट्रेनर्स के रूप में उत्कृष्ट उ.मा.वि. के लिए प्राध्यापक डॉ. टीपी मिश्रा, लाइब्रेरियन डॉ. एस.आर. बघेल एवं प्राध्यापक डॉ. अर्जुन बघेल तथा भारत ज्योति विद्यालय के लिए प्राध्यापक डॉ. एसके श्रीवास्तव, डॉ. अनिल गुप्ता एवं डॉ. डी.के. रोहितास को आदेशित किया गया है।
अवकाश पर प्रस्थान करने अथवा मुख्यालय छोड़ने पर प्रतिबंध
कलेक्टर ने जारी किया आदेश
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के कार्यक्रम की घोषणा कर दी गई है, जिसके फलस्वरूप सम्पूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 को सुचारू रूप से संपन्न कराने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना द्वारा जिले में पदस्थ अधिकारियों, कर्मचारियों को 16 मार्च 2024 से अवकाश पर प्रस्थान करने अथवा मुख्यालय छोड़ने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। उप जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डला की अनुमति के बिना किसी भी अधिकारी, कर्मचारी को अवकाश स्वीकृत नही किया जावेगा तथा मुख्यालय छोड़ने की अनुमति भी नहीं दी जावेगी।
जारी आदेश के अनुसार यदि किसी शासकीय सेवक को पूर्व से ही 16 मार्च 2024 के बाद की अवधि का अवकाश स्वीकृत किया गया हो तो संबंधित सक्षम अधिकारी उसका परीक्षण कर स्वास्थ्य एवं अति विशिष्ट कारणों को छोड़कर, स्वीकृत किये गये अन्य सभी प्रकार के अवकाश 16 मार्च 2024 से निरस्त कर अवकाश पर गये शासकीय कार्मिकों को कर्तव्य पर वापस बुलाना सुनिश्चित करेंगे। प्रतिबंध अवधि के दौरान विशेष एवं आकस्मिक परिस्थितियों से अवकाश स्वीकृति की प्रक्रिया में सभी प्रकार के अवकाश आवेदन पत्र संबंधित कार्यालय प्रमुख के माध्यम से आवश्यक अभिलेखों सहित स्वीकृति हेतु नोटशीट पर अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डला को प्रस्तुत किये जावेंगे। अवकाश चाहने वाले अधिकारी, कर्मचारी की यदि लोकसभा निर्वाचन में किसी प्रकार की ड्यूटी लगी हो तो उसका उल्लेख अनिवार्य रूप से करना होगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अवकाश की स्वीकृति, अस्वीकृति के संबंध में निर्णय लेंगे। स्वास्थ्य कारणों से अवकाश हेतु प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों के संबंध में जिला मेडिकल बोर्ड से परीक्षण उपरांत मेडिकल बोर्ड के अभिमत अनुसार आवेदन पत्रों का निराकरण किया जावेगा। निर्वाचन कार्यालय में आवेदन पत्र सीधे प्रस्तुत नहीं किये जायेंगे। संबंधित कार्यालय प्रमुख, नोटशीट पर अवकाश आवेदन पत्र मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट सहित उप जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डला को भेजेंगे। लोकसभा निर्वाचन 2024 सम्पन्न होने तक की अवधि के लिए सिविल सर्जन-सह-मुख्य अस्पताल अधीक्षक मण्डला उक्त हेतु जिला चिकित्सालय मडला में तत्काल मेडिकल बोर्ड का गठन करेंगे जो उपस्थित होने वाले शासकीय सेवकों के स्वास्थ्य का परीक्षण कर उनके अवकाश आवेदन के संबंध में अपनी स्पष्ट राय अंकित करेंगे। तत्पश्चात संबंधित कार्यालय प्रमुख नस्ती पर अवकाश आवेदन पत्र, मेडिकल बोर्ड के अभिमत सहित उप जिला निर्वाचन अधिकारी मण्डला को अग्रेषित करेंगे।
प्रिंटिंग प्रेसों के निरीक्षण करने के निर्देश
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने समस्त एसडीएम एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया है कि प्रिंटिंग प्रेसों का निरीक्षण करते हुए लोकसभा आम निर्वाचन-2024 के अंतर्गत अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार कार्य हेतु मुद्रित कराए जा रहे पम्पलेट, पोस्टर आदि के संबंध में दी जा रही जानकारी की जांच करना सुनिश्चित करें। जारी आदेश के अनुसार अभ्यर्थियों एवं राजनैतिक दलों द्वारा चुनाव प्रचार-प्रसार कार्य हेतु पम्पलेट, पोस्टर आदि का मुद्रण कार्य जिले में स्थित विभिन्न मुद्रणालयों से कराया जायेगा। प्रिंटिंग प्रेसों का भ्रमण कर यह सुनिश्चित करें कि अभ्यर्थियों अथवा राजनैतिक दलों द्वारा मुद्रित कराई जा रही प्रचार सामग्री अनुबंध ए एवं बी में ठीक तरह से दर्शाई जा रही है एवं मुद्रित सामग्री को मुद्रक अथवा प्रकाशक द्वारा छिपाया तो नहीं जा रहा है।