संपत्ति विरूपण अधिनियम के निर्देशों का कड़ाई से पालन करें – डॉ. सिडाना
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा शनिवार को लोकसभा निर्वाचन 2024 के लिये निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील हो गई है। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने आम निर्वाचन 2024 के लिए संपत्ति विरूपण अधिनियम के निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के निर्देश दिए हैं। इसके अंतर्गत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी शासकीय कार्यालयों, भवनों और शासकीय स्थानों से फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर और झंडे हटाने के लिए निर्देशित किया है। सभी कार्यालयों एवं सार्वजनिक स्थलों से संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत दीवार लेखन, लोकार्पण एवं भूमिपूजन स्थल के नामों को ढकने, वाहनों से नेमप्लेट, झंडे, चिन्ह, फ्लैक्स, बैनर और पोस्टर हटवाने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं।
आधिकारिक वेबसाईट से जनप्रतिनिधियों की फोटो व अन्य सामग्री हटायी जाए
कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने लोकसभा निर्वाचन 2024 में निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार सभी कार्यालय प्रमुखों को अपने विभाग, कार्यालय की वेबसाईट से जनप्रतिनिधियों की फोटो एवं अन्य सामग्री तत्काल हटाने के निर्देश दिए हैं।
सेक्टर ऑफिसर्स एवं पुलिस सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण
लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियों के तहत सेक्टर ऑफिसर्स एवं पुलिस सेक्टर अधिकारियों का प्रशिक्षण 18 मार्च 2024 को तीन चरणों में आयोजित किया जा रहा है।
जारी आदेश के अनुसार विधानसभा बिछिया के सेक्टर ऑफिसर्स का प्रशिक्षण 18 मार्च 2024 को प्रातः 11:30 बजे से, विधानसभा निवास के सेक्टर ऑफिसर्स का प्रशिक्षण दोपहर 12:30 बजे से तथा विधानसभा मण्डला के सेक्टर ऑफिसर्स का प्रशिक्षण शाम 4 बजे से होगा। उक्त सभी प्रशिक्षण जिला योजना भवन में होंगे। सभी संबंधित अधिकारी, कर्मचारियों को निर्धारित तिथि, समय एवं स्थान में उपस्थित रहकर प्रशिक्षण प्राप्त करने के निर्देश दिए गए हैं।
आरओ, एआरओ एवं नॉमिनेशन टीम का प्रशिक्षण आज
आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 अंतर्गत अधिकारियों, कर्मचारियों का निर्वाचन संबंधी प्रशिक्षण 18 मार्च 2024 को दोपहर 3 बजे से जिला योजना भवन में आयोजित किया गया है। इस प्रशिक्षण में आरओ, एआरओ एवं नॉमिनेशन टीम को उपस्थित रहने के निर्देश दिए गए हैं।