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210 प्रकरण निराकृत किये गये तथा 21816171 रूपये राशि का धनादेश पारित (मण्‍डला समाचार)

नेशनल लोक अदालत सम्पन्न

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के निर्देशानुसार एवं म0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार नेशनल लोक अदालत का आयोजन 9 मार्च 2024 को सम्पूर्ण देश में की गई। इसी तारतम्य में जिला मण्डला में जिला न्यायाधीश/अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एस0के0 जोशी के निर्देशन में एवं सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डी0आर0 कुमरे के मार्गदर्शन में नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। सभी प्रकार के राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण, सिविल प्रकरण विद्युत प्रकरण, मोटर दुर्घटना, भरण-पोषण, चैक बाउन्स, श्रम, राजस्व (जिला न्यायालय एवं उच्च न्यायालय में लंबित प्रकरण) पारिवारिक वैवाहिक मामले न्यायालय के प्रकरणों के साथ-साथ, बैंक, नगरपालिका, विद्युत एवं बी0एस0एन0एल0 के प्रीलिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण किया गया।

जिला न्यायाधीश/सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डी0आर0 कुमरे ने बताया कि नेशनल लोक अदालत जिला न्यायालय मण्डला एवं तहसील न्यायालय नैनपुर, निवास, बिछिया में भी उक्त नेशनल लोक अदालत आयोजित की गई है जिसमें सभी समझौते योग्य प्रकरणों के निराकरण हेतु 15 खंडपीठों का गठन किया गया है। आपसी सुलह के आधार पर राजीनामा किया गया। उन्होंने बताया कि इस बार की नेशनल लोक अदालत में प्रीलिटिगेशन प्रकरणों में बैंक के 2499 प्रकरणों में से 92 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 11345445 रूपये की वसूली राशि प्राप्त हुई। बी0एस0एन0एल0 विभाग के 350 प्रकरणों में से 10 प्रकरण निराकृत हुये। विद्युत विभाग के 610 प्रकरणों में से 44 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 308633 रूपये की वसूली राशि प्राप्त हुई। नगरपालिका के 509 प्रकरणों में से 47 प्रकरण निराकृत हुये, जिसमें 307169 रूपये की वसूली राशि प्राप्त हुई।

न्यायालय के लंबित केसेस में समझौता योग्य आपराधिक प्रकरणों केे 183 प्रकरणों में से 66 निराकृत। धारा 138 एन0आई0एक्ट के 60 प्रकरणों में से 34 प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 6297530 राशि का अवार्ड पारित किया गया। एम0ए0सी0टी0 के 163 प्रकरणों में से 56  प्रकरण निराकृत हुये जिसमें 142570000 राशि का अवार्ड पारित किया गया एवं पारिवारिक विवाद के 46 प्रकरणों में से 12 प्रकरणों को निराकृत किया गया। अन्य सिविल प्रकृति के 36 प्रकरणों में से 24 प्रकरण निराकृत हुये। लंबित विद्युत अधिनियम के 10 प्रकरण रखे गये थे, जिसमें से 1 प्रकरण निराकृत हुये, जिसकी समझौता राशि 13124 रूपये का आदेश पारित किया गया। सभी समझौता योग्य प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह के आधार पर किया गया। इस प्रकार न्यायालय के पेंडिंग केसेस कुल 566 प्रकरणों में से 210 प्रकरण निराकृत किये गये तथा 21816171 रूपये राशि का धनादेश पारित किया गया। इस लोक अदालत से कुल 483 लोग लाभांवित हुये।

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