मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल, श्रम विभाग द्वारा पंजीकृत भवन एवं अन्य संनिर्माण श्रमिकों के बच्चों के लिए स्कूल छात्रवृत्ति योजना-2024 लागू की गई है। श्रम पदाधिकारी मण्डला द्वारा बताया गया कि पंजीकृत निर्माण श्रमिक द्वारा मण्डल के पोर्टल पर योजनांतर्गत आवेदन किया जायेगा। इस योजना के तहत कक्षा 1 से 5 तक छात्राओं के लिए 150 रूपये, कक्षा 6 से 8 तक छात्रों के लिए 200 रूपये एवं छात्राओं के लिए 600 कक्षा 9 से 10 तक छात्रों के लिए 600 रूपये एवं छात्राओं के लिए 1200 कक्षा 11 से 12 तक छात्र-छात्राओं के लिए 2300 की वार्षिक राशि प्राप्त होगी। इस योजना के तहत मंडल के पोर्टल पर वैद्य पंजीयनधारी निर्माण श्रमिकों की संतानें (अधिकतम 02) ही पात्र होंगी। प्रथम कक्षा को छोड़कर शेष सभी कक्षाओं के पूर्व के शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 60 प्रतिशत् प्राप्तांक अंक वाले विद्यार्थी पात्र होंगे। योजना में आवेदन शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ से 6 माह की अवधि तक किया जा सकेगा। शैक्षणिक सत्र का प्रारंभ 01 जुलाई से मान्य किया जायेगा। योजना अंतर्गत शैक्षणिक सत्र ऐसे छात्र-छात्राऐं ही पात्र होंगे, जिनके द्वारा उस शैक्षणिक सत्र में अन्य विभागों से छात्रवृत्ति प्राप्त नही की जा रही है। पंजीकृत निर्माण श्रमिक एवं छात्र-छात्रा की समग्र आईडी का आधार ई-केवाईसी होना चाहिए एवं आधार के साथ डीबीटी इनेबल्ड बैंक खाता लिंक होना चाहिए। विद्यार्थियों की कक्षाओं में उपस्थिति 50 प्रतिशत से अधिक होनी चाहिए।