महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 की धारा 19 (बी) के कार्यान्वयन हेतु मण्डला जिले के अंतर्गत महिला एवं बाल विकास अधिकारी मण्डला को नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। नोडल अधिकारी माननीय उच्च न्यायालय ओडिशा खण्डपीठ कटक द्वारा याचिका के संबंध में पारित आदेश दिनांक 15 सितम्बर 2023 के अनुसार राज्य सरकार के अधीन “यौन उत्पीड़न के दंडात्मक परिणामों को दर्शाने वाला एक बिलबोर्ड लगाकर, “बिलबोर्ड पर एक टोल-फ्री नंबर और प्रतिबद्ध फोन नंबर दर्ज करेंगे’’ तथा महिलाओं के यौन उत्पीड़न संबंधी प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करेंगे।