कार्यालय प्रमुखों को दिया गया आदर्श आचरण संहिता का प्रशिक्षण
आगामी लोकसभा निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए जिला योजना भवन में जिला स्तर के सभी अधिकारियों को निर्वाचन की आदर्श आचरण संहिता से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. सलोनी सिडाना ने कहा कि निर्वाचन के दौरान सभी अधिकारी कर्मचारी पूरी निष्पक्षता एवं पारदर्शिता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। आदर्श आचरण संहिता को बेहतर ढंग से समझते हुए पालन सुनिश्चित करें। जिला योजना भवन में संपन्न हुई इस बैठक में सीईओ जिला पंचायत श्रेयांश कूमट, अपर कलेक्टर एवं उपजिला निर्वाचन अधिकारी राजेन्द्र कुमार सिंह, संयुक्त कलेक्टर राजेन्द्र सिंह सहित संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे।
कलेक्टर ने कहा कि आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होने के साथ ही संपत्ति विरूपण की कार्यवाही प्रारंभ करें। कोलाहल नियंत्रण अधिनियम का पालन कराएं। सभी अनुमतियाँ समय पर जारी करें। पटवारी, सचिव, जीआरएस सहित अन्य मैदानी अमलों के माध्यम से ग्राम स्तर तक आदर्श आचरण संहिता का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करें।
प्रशिक्षण में पावरप्वाईंट प्रेजेन्टेशन के माध्यम से मास्टर ट्रेनर डॉ. टीपी मिश्रा एवं डॉ. श्रीकांत श्रीवास्तव ने बताया कि निर्वाचन की घोषणा की तारीख से निर्वाचन समाप्त होने तक सरकार के किसी भी विभाग द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नही किया जावेगा जिससे चुनाव की शुचिता और निष्पक्षता प्रभावित होती हो। कर्मचारियों को चुनाव में बिल्कुल निष्पक्ष रहना चाहिए एवं यह उनके व्यवहार से भी परिलक्षित होना चाहिए। सार्वजनिक स्थान पर चुनाव सभा की अनुमति देते समय अभ्यर्थियों या राजनीतिक दलों के बीच कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। शासकीय सम्पत्ति सभी शासकीय परिसरों से राजनैतिक संबंद्धता वाले सभी वाल राईटिंग, पोस्टर, पेपर या कटआउट, होर्डिंग, बैनर, झण्डे आदि निर्वाचन की घोषणा के 24 घण्टों के अंदर हटाए जाने चाहिए। रेलवे स्टेशन, बस स्टेण्ड, पुल, सड़के, बिजली, टेलीफोन के खम्भे, नगरपालिका, स्थानीय निकाय के भवनों से उपरोक्त लेखन आदि निर्वाचन की घोषणा के 48 घण्टों के अंदर हटाए जाने चाहिए। सभी अनाधिकृत राजनैतिक संबंद्धता वाले लेखन, विज्ञापन घोषणा के 72 घण्टों के भीतर हटाना है। आचार संहिता की घोषणा के साथ ही विभिन्न योजनाओं तथा निर्माण कार्य की सूची बनाकर सभी कार्यों की अद्यतन जानकारी पूर्व में ही सूची तैयार करें। राजनैतिक दल या अभ्यर्थी को चुनाव प्रचार हेतु सक्षम अधिकारी से वाहन की अनुमति प्राप्त करनी होगी तथा प्राप्त अनुमति की छायाप्रति विंड स्क्रीन पर प्रदर्शित करनी होगी। लाउड स्पीकर चाहे स्थैतिक अवस्था या वाहन पर लगा हो निर्वाचन प्रचार-प्रसार के उद्देश्य से की जाने वाली आम सभाओं में रात्रि 10 बजे से सुबह 6 तक पूर्णतः प्रतिबंधित होगा।