बैठक 7 मार्च को
आगामी लोकसभा निर्वाचन 2024 हेतु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 14-मण्डला (अजजा) में आदर्श आचरण संहिता प्रभावशील होते ही संपादित की जाने वाली कार्यवाहियों के संबंध में 7 मार्च 2024 को दोपहर 12:30 बजे से जिला योजना भवन के सभाकक्ष में बैठक आयोजित की गई है। बैठक में संबंधितों की उपस्थिति अनिवार्य है।
सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की बैठक 4 को
आगामी लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 14-मण्डला (अजजा) में समाविष्ट मण्डला जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्र के सहायक रिटर्निंग ऑफिसर, अनुविभागीय अधिकारी (रा.), तहसीलदार एवं नायब तहसीलदार की बैठक 4 मार्च को टी.एल. बैठक के तत्काल पश्चात से जिला योजना भवन के सभाकक्ष में रखी गई है। संबंधितों को बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
सेक्टर अधिकारियों की बैठक 4 को
आगामी लोकसभा निर्वाचन-2024 हेतु संसदीय निर्वाचन क्षेत्र 14-मंडला में समाविष्ट जिले की तीनों विधानसभा क्षेत्रों के लिए नियुक्त सेक्टर अधिकारियों की बैठक 4 मार्च को अपरान्ह 4 बजे से जिला योजना भवन के सभाकक्ष में आयोजित होगी। बैठक में अनिवार्य रूप से उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं।
उपार्जन केन्द्रों के निर्धारण हेतु जिला स्तरीय समिति गठित
रबी विपणन मौसम 2024-25 में समर्थन मूल्य पर गेहूं हेतु उपार्जन केन्द्रों के निर्धारण के क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण हेतु कलेक्टर डॉ. सलोनी सिडाना की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है। समिति में जिला लीड़ बैंक अधिकारी, उप संचालक कृषि, सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला सूचना अधिकारी (एनआईसी), महाप्रबंधक जिला सहकारी बैंक, जिला विपणन अधिकारी मार्कफेड, जिला प्रबंधक एमपीडब्लूएलसी, जिला प्रबंधक एमपीएससीएससी, अधीक्षक भू-अभिलेख, जिला परियोजना प्रबंधक एनआरएलएम, सचिव कृषि उपज मण्डी मण्डला को सदस्य तथा जिला आपूर्ति अधिकारी मण्डला सदस्य सचिव बनाया गया है। समिति पंजीयन व उपार्जन से संबंधित विवादों का भी त्वरित निराकरण सुनिश्चित करेगी।
जिन कृषकों का बायोमेट्रिक सत्यापन संभव नहीं है उनका जिला आपूर्ति कार्यालय में होगा पंजीयन
रबी विपणन वर्ष 2024-25 में मृत कृषक, ट्रस्ट एवं धार्मिक संस्थान की भूमि, आधारविहीन कृषक एवं वृद्ध शारीरिक रूप से अक्षम कृषक जिनके बायोमेट्रिक सत्यापन संभव नहीं है, ऐसे सभी कृषकों का पंजीयन जिला आपूर्ति अधिकारी कार्यालय मण्डला से किया जाना है। इस संबंध में जिला आपूर्ति अधिकारी ने बताया कि पंजीयन कराने हेतु मृत कृषक जिसकी भूमि का नामांतरण लंबित है, मृत्यु प्रमाण पत्र, भूमि नामांतरण के लिये प्रस्तुत आवेदन पत्र, मृत कृषक के परिवार के उत्तराधिकारी सदस्यों के सहमति पत्र एवं पंजीयन कराने वाले उत्तराधिकारी की समग्र आई.डी आधार नंबर एवं उससे लिंक मोबाईल नंबर लाना आवश्यक है। ट्रस्ट एवं धार्मिक संस्थान की भूमि के पंजीयन के लिए ट्रस्ट एवं धार्मिक संस्थान की भूमि पर फसल बुवाई हेतु अधिकृत व्यक्ति को जारी प्राधिकार पत्र एवं उस अधिकृत व्यक्ति (नॉमिनी) का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर आवश्यक है। आधार नंबर विहीन कृषक के लिए कृषक की भूमि की पूर्ण जानकारी, समग्र सदस्य आईडी, मोबाईल नंबर एवं बैंक खाता की जानकारी जरूरी है। इसी प्रकार शारीरिक रूप से असक्षम एवं वृद्ध कृषकों के लिए शारीरिक रूप से असक्षम कृषक के परिवार का नॉमिनी सदस्य, नॉमिनी सदस्य की समग्र आई.डी., आधार नम्बर, आधार से लिंक मोबाईल नम्बर दस्तावेज लाना अनिवार्य है। संबंधित कृषक उपरोक्तानुसार दस्तावेज लाकर 6 मार्च 2024 तक सुबह 11 बजे से सायं 5 बजे तक जिला आपूर्ति अधिकारी मण्डला कार्यालय से अपना किसान पंजीयन करा सकते हैं।