टंटया मामा आर्थिक कल्याण योजना में 399 इकाई का लक्ष्य निगम शाखा मण्डला को प्राप्त हुआ है। योजना के तहत बैंक द्वारा 10 हजार से 1 लाख रूपए स्वीकृत किया जायेगा। बैंक द्वारा स्वीकृत, वितरित ऋण राशि पर निगम द्वारा प्रतिवर्ष 7 प्रतिशत की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 5 वर्षों तक नियमित रूप से भुगतान किया जायेगा। आवेदक एमपी ऑनलाईन के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु आदिवासी आवेदक के पास एक फोटो, साक्षर, स्थाई जाति, मूल निवासी, आय प्रमाण पत्र 12 लाख से कम, आयु 18 से 55 के बीच, आधार कार्ड, समग्र आई डी, बैंक पास बुक एवं कोटेशन होना आवश्यक है। इच्छुक आदिवासी आवेदक विस्तृत जानकारी प्राप्त करने हेतु कार्यालय म०प्र० आदिवासी वित्त एवं विकास निगम मण्डला से सम्पर्क कर सकते हैं।