


मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के निर्देशानुसार जिले के समस्त पटाखा सहित अन्य विस्फोटक सामग्रियों की दुकानों तथा गोदामों की जांच की जा रही है। लायसेंस की शर्तों का पालन नहीं करने तथा सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं नहीं रखने के कारण पटाखा व्यापारी दिनेश पमनानी एवं सांवलदास पमनानी की कटरा स्थित गोदाम तथा मैग्जीन व्यवसायी नर्मदा इंटरप्राईजेस डुंगरिया नारायणगंज को तत्काल प्रभाव से सील करते हुए संबंधितों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा गठित दलों द्वारा विस्फोटक सामग्रियों की दुकान तथा गोदामों पर छापामार कार्यवाही की गई। दिनेश पमनानी तथा सांवलदास पमनानी की कटरा स्थित जांच के दौरान गोदाम में पटाखों के साथ मनिहारी की सामग्री भी रखी गई थी। लायसेंस की शर्तों के अनुरूप भंडारण भी नहीं किया गया था। जांच दल को स्टॉक पंजी सहित अन्य आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए गए। इसी प्रकार सुरक्षा के इंतजाम में भी कमी पाई गई। जिसके आधार पर दोनों गोदामों को तत्काल प्रभाव से सील किया गया। इसी प्रकार मैग्जीन व्यापारी नर्मदा इंटरप्राईजेस डुंगरिया नारायणगंज की गोदाम को भी सुरक्षा संबंधी व्यवस्थाएं नहीं होने तथा भंडारण में शर्तों का उल्लंघन होने के कारण सील किया गया।
अवैध रूप से पटाखा का विक्रय करने वाले पर एफआईआर दर्ज ग्राम मुगदरा में शीतला मंदिर के पास अपने घर से अवैध रूप से पटाखा बेचने वाले व्यक्ति के विरूद्ध बम्हनी थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। जानकारी के अनुसार बालगोविंद ठाकुर पिता नेमीलाल ठाकुर, उम्र 54 वर्ष अपने घर में 2 डिब्बों में विक्रय हेतु पटाखा भंडार कर रखा था। जिसकी सूचना प्राप्त होने पर पुलिस द्वारा छापामारी की गई। संबंधित व्यक्ति द्वारा लायसेंस सहित अन्य कोई अभिलेख नहीं दिखाए जाने पर सभी पटाखों को जब्त कर संबंधित के विरूद्ध विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1884 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। जब्त की गई पटाखों की कीमत 41 हजार 255 रूपए बताई गई है।