Site icon The Viral Patrika

अमानक औषधि पर प्रतिबंधात्मक कार्यवाही (मण्‍डला समाचार)

            उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विकास से प्राप्त जानकारी के अनुसार कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत पौध संरक्षण औषधि Chlorpyrifos50%+ Cypermethrin5% EC, विक्रेता माँ गायत्री एसोसिएट्स ग्राम बम्हनी बंजर का नमूना गुणवत्ता परीक्षण में अमानक पाए जाने के फलस्वरूप संबंधित पौध संरक्षण औषधि का जिले में क्रय-विक्रय, भंडारण एवं परिवहन तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित किया गया है।

Exit mobile version