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’शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना’

मंडला। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए ’शिक्षा हेतु वित्तीय सहायता योजना’ के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के बीड़ी, चूना पत्थर एवं डोलोमाईट व लौह-मैग्नीज-क्रोम अयस्क खदान श्रमिकों के मान्यता प्राप्त शिक्षण-संस्थाओं में अध्ययनरत पुत्र-पुत्रियों को वित्तीय सहायता योजनांतर्गत कक्षा 1 से उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर छात्रवृत्ति की राशि एक हजार रूपए से अधिकतम रूपये 25 हजार रूपए स्वीकृत की जाती है। योजनांतर्गत लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र छात्र छात्राओं के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (https://scholarships.gov.in) पर ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया 30 जून 2024 से प्रारम्भ हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि प्री. मेट्रिक हेतु 31 अगस्त 2024 एवं पोस्ट मेट्रिक हेतु 31 अक्टूबर 2024 निश्चित है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 में छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने के लिए ओ.टी.आर. व फेस ओथेंटिकेशन प्रक्रिया पूरी करना अनिवार्य है। आवेदन की पात्रता व संबंधित अन्य जानकारी/शर्तें नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर उपलब्ध है। ऑनलाईन आवेदन के साथ आवश्यक दस्तावेजों को स्कैन कर अपलोड किया जाए, जो कि स्पष्ट और पठनीय हो। आवेदन करने के पश्चात् अपने शिक्षण संस्थान में संपर्क स्थापित कर अपने आवेदन को स्कॉलरशिप पोर्टल (https://scholarships.gov.in) के माध्यम से ही सत्यापित करवाना सुनिश्चित करें यह सलाह दी जाती है कि यदि पोर्टल पर प्रदर्शित अन्य विभागों द्वारा छात्रवृत्ति की अधिक राशि प्रदान की जाती है तो ऐसे आवेदक-आवेदिका संबंधित विभाग की छात्रवृत्ति हेतु आवेदन कर सकते हैं।

               ऑनलाईन आवेदन करने संबंधी अन्य किसी भी प्रकार की जानकारी हेतु जबलपुर मुख्यालय के दूरभाष क्रमांक- 0761-4039511, 4039510 या e-mail ID – we.jabalpur@rediffmail.com, wcjab@mp.gov.in तथा कल्याण प्रशासक कार्यालय, इन्दौर के दूरभाष क्रमांक- 0731-2703530 e-mail ID – waind @mp.gov.in पर संपर्क स्थापित किया जा सकता है। साथ ही मध्यप्रदेश परिक्षेत्र में संचालित अपने नजदीकी औषधालयों एवं केन्द्रीय चिकित्सालय सागर में व्यक्तिगत रूप से जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

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