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तीन प्रकरणों में जिला बदर की कार्यवाही (विदिशा समाचार)

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री बुद्धेश कुमार वैद्य ने तीन प्रकरणों में जिला बदर के आदेश जारी कर दिए है। पुलिस अधीक्षक दीपक कुमार शुक्ला के प्रतिवेदन पर जिन तीन प्रकरणों में जिला बदर की कार्यवाही की गई है। उनमें अनावेदक भूरा उर्फ गौरव रघुवंशी पुत्र रामदास, आयु 22 साल निवासी पूरनपुरा चैराहा जिम के सामने थाना सिविल लाइन विदिशा एवं अनावेदक सुदीप पाल पुत्र पप्पू उर्फ मथुराप्रसाद पाल आयु 24 साल निवासी शंकरजी की मढिया के पास पीतलमील थाना सिविल लाइन और अनावेदक विजय दांगी पुत्र रामदास दांगी उम्र 30 साल निवासी इकोदिया थाना गुलाबगंज जिला विदिशा सहित पूर्व उल्लेखितों के विरूद्व मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत जिला बदर की कार्यवाही का आदेश जारी हुआ है। तीनो अनावेदक विदिशा जिला एवं सीमावर्ती जिला रायसेन,  भोपाल,  गुना, अशोेकनगर, सागर, राजगढ़ की राजस्व सीमा से क्रमशः एक-एक वर्ष की कालावधि के लिए उसे निष्कासित किये गए है।

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